सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक अपहरण और हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा आरोपी को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।
कोर्ट ने एक अन्य मामले में 17 साल जेल काट चुके व्यक्ति को भी रिहा किया, क्योंकि पुलिस आरोपी के DNA टेस्ट और 'लास्ट सीन' थ्योरी को साबित करने में नाकाम रही।