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फर्जी आईडी से सिम लेना पड़ेगा भारी, टेलीकॉम नियमों के तहत 3 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना

फर्जी आईडी से सिम लेना पड़ेगा भारी, टेलीकॉम नियमों के तहत 3 साल की जेल और 50 लाख जुर्माना

ABP Live1h
THE BRIEF
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दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है, जिसके तहत फर्जी दस्तावेजों से सिम लेना दंडनीय अपराध है।

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 42 के तहत गलत पहचान बताकर सिम लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 'संचार साथी' पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं कि उनके आधार कार्ड पर कुल कितने सिम एक्टिव हैं।