
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत कृषि भवन परिसर की कदीमी मस्जिद को हटाना जरूरी है।
सरकार के अनुसार यह जमीन भारत सरकार की है और 1940 के समझौते के तहत प्रबंध समिति को केवल अनुमति आधारित कब्जा दिया गया था.
केंद्र ने कहा कि इस समझौते से समिति को संपत्ति का कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ था और नियमों के उल्लंघन पर कब्जा वापस लेने का अधिकार है।