सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की वैधता की जांच कर रहा है, जिसके तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।
अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब सीबीआई निदेशक और लोकपाल के चयन में सीजेआई शामिल हैं, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें क्यों बाहर रखा गया।
वर्तमान कानून के अनुसार, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, जो राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं।