सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ईडी और सीबीआई को भी हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट जमा करने से मना कर दिया है।
राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को कानून के खिलाफ बताते हुए इसे दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है।