कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उनके चुनावी क्षेत्र के दौरे के दौरान अगले 30 दिनों तक दो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा प्रदान की जाए।
सांसद के वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मोइत्रा को अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है और उन पर अंडे व आलू फेंके जा रहे हैं, जिससे उनकी संसदीय ड्यूटी बाधित हो रही है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि यदि एक सांसद के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया।