
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' पायलट प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू करने का सख्त निर्देश दिया है।
इस आदेश के तहत अब पेट्रोल पंपों पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध बीमा दस्तावेज नहीं होंगे।
अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से की जाए ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके।