Health & Environment
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश, एसिड अटैक पीड़िता का हो मुफ्त और पूरा इलाज

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश, एसिड अटैक पीड़िता का हो मुफ्त और पूरा इलाज

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THE BRIEF
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल को निर्देश दिया कि 6 अक्टूबर को भजनपुरा में एसिड अटैक की शिकार हुई महिला का पूरा इलाज किया जाए।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़िता अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हो जाती, तब तक उसका इलाज जारी रहे और अस्पताल कोर्ट में बिल जमा करे।

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संगठन ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की प्रमुख शाहीन मलिक ने अदालत को बताया कि 45 फीसदी तक झुलसी इस पीड़िता को बर्न वार्ड न होने का हवाला देकर कई अस्पतालों ने लौटा दिया था।