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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद की बिजली-पानी बहाली से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद की बिजली-पानी बहाली से किया इनकार

ABP Live2h
THE BRIEF
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग 100 साल पुरानी रेस कोर्स मस्जिद की कटी हुई बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की याचिका खारिज कर दी है.

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एनडीएमसी ने कोर्ट में दलील दी थी कि आसपास झुग्गियां हटाने का काम जारी है, इसलिए बिजली बहाल करने से सुरक्षा का खतरा हो सकता है.

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अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता इमाम मोहम्मद हारून वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त होने के कारण परिसर पर मालिकाना हक नहीं रखते और वह इसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं बता सकते.