इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंप दी है और तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में गंभीर विसंगतियों और गलत विवरण पाए जाने पर यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने 13 पुलिसकर्मियों के एक ही गाड़ी में होने के दावे को हास्यास्पद बताया और थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी क्षमता की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं।