
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में निर्देश दिया है कि प्राइवेट कॉलेजों में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बीच सत्र में नहीं बढ़ाई जा सकती।
अदालत ने पश्चिम बंगाल के बी.सी. रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा बीटेक कोर्स में की गई 37 प्रतिशत की फीस बढ़ोतरी और डेवलपमेंट फीस को रद्द कर दिया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रों को प्रवेश के समय ही पूरे कोर्स के शुल्क की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और बदलाव केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है।