
सीबीडीटी (CBDT) के नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर 2026 से एनआरआई या विदेश में रहने वाले व्यक्ति से घर या जमीन खरीदने वाले खरीदारों को अलग से TAN नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होगी।
टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 141 में एक नया चालान-कम-स्टेटमेंट फॉर्म जोड़ा है, जिससे खरीदार अपने PAN लॉगिन से ही टीडीएस काट कर जमा कर सकेंगे।
हालांकि टीडीएस काटने का नियम पूरी तरह लागू रहेगा, लेकिन इस बदलाव से आम खरीदारों का समय और कागजी प्रक्रिया की भागदौड़ बचेगी।