
सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट बंद खाने पर सामने की तरफ चेतावनी लेबल लगाने में देरी के लिए FSSAI को फटकार लगाई है और 2 सप्ताह में सख्त फैसला लेने का निर्देश दिया है।
FSSAI ने चेतावनी के बजाय चार्ट या टेबल का सुझाव दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ग्राहक दुकान पर हिसाब नहीं लगा सकते और बच्चों की सेहत सर्वोपरि है।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि FSSAI खुद सही और सख्त फैसला नहीं ले पाता है, तो वह स्वयं इस मामले में कड़ा आदेश जारी करेगा ताकि लोग सेहतमंद विकल्प चुन सकें।