
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के मामलों में लंबित और निपटाए गए अपीलीय ट्रिब्यूनल के डेटा को पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से संबंधित इन अपीलों का निपटारा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
यह निर्देश पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में हुए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।