
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को NEET-UG परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने और विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के तहत GPS और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की है और सरकार से सुधारों पर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है।