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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के विकल्प के रूप में लीथल इंजेक्शन की मांग ठुकराई

Hindustan1h
THE BRIEF
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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को असंवैधानिक घोषित करने और इसके स्थान पर लीथल इंजेक्शन जैसे मानवीय तरीकों को अपनाने की याचिका को खारिज कर दिया है।

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 354(5) और BNSS की धारा 393(5) के तहत फांसी की व्यवस्था फिलहाल वैध रहेगी।

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अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में फॉरेंसिक और न्यूरोसाइंस विशेषज्ञों की समिति बनाकर फांसी के विकल्पों पर वैज्ञानिक समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है।