
तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दलबदल विरोधी कानून के तहत खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी विधानसभा सीट को खाली करार दिया है।
कोर्ट ने पाया कि 2023 में BRS के टिकट पर जीतने वाले नागेंद्र ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर संविधान की 10वीं अनुसूची का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
दानम नागेंद्र ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघर्ष उनके लिए नया नहीं है, वे फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे।