
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने बुजुर्ग की शेष सजा को पूरी तरह माफ करते हुए उनके खिलाफ चल रहे मर्डर केस को भी बंद कर दिया है।
गुरुवार को दिए गए इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को अंतिम जमानत में बदलते हुए उन्हें हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया है।