लोकसभा ने मंगलवार, 4 अगस्त को विपक्षी हंगामे के बीच मात्र तीन मिनट में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को बिना चर्चा के पारित कर दिया।
यह विधेयक विदेशी फंड मैनेजरों के लिए भारत में काम करना आसान बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों को मिलने वाली आयकर छूट को 2040-41 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
इस कानून के तहत अब विदेशी क्लाउड कंपनियों को भारतीय डेटा सेंटर के उपयोग के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी और मर्चेंट डिस्काउंट रेट से जुड़े पुराने प्रावधान हटाए जाएंगे।