
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट (छुट्टियों के बदले नकद भुगतान) की अधिकतम सीमा 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने का सुझाव दिया गया है।
मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी सेवाकाल में अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी जमा कर सकते हैं, जिसे बढ़ाने से रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि में 50 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है।
लीव एनकैशमेंट की यह राशि रिटायरमेंट के महीने की अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को जोड़कर निकाली जाती है और यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है।