
आरबीआई ने गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत ग्राहक अब सिर्फ 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे।
अगले छह महीने तक बैंक बिना अनुमति नया लोन नहीं दे सकता, निवेश नहीं कर सकता और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है, बल्कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को डूबने से बचाना है।