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गौतमबुद्ध नगर में 11 दिन के लिए धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

गौतमबुद्ध नगर में 11 दिन के लिए धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

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THE BRIEF
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कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।

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इस अवधि में नवरात्र, दशहरा, अन्य धार्मिक आयोजनों और परीक्षाओं के मद्देनजर बिना अनुमति के जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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पुलिस ने नागरिकों को सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें या अफवाह फैलाने से बचने की सलाह दी है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।