
केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट, 2026' राज्यसभा में पेश किया है।
इस नए कानून में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह कानून यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी सभी भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही तय करेगा।