
राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC) ने डेंटिस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन से जुड़े नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन नए नियमों के तहत अब डॉक्टरों को अपने पर्चे पर अपना नाम, वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और मान्यता प्राप्त डिग्री की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा पर्चे पर क्लिनिक का पूरा पता, इमरजेंसी नंबर, मरीज की जानकारी और डॉक्टर के हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य कर दिया गया है।