
केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को 6 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया है।
मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि यह 1977 से वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित है और इसे धरोहर सूची में भी दर्ज किया गया है।
विपक्ष के नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई पर विरोध जताते हुए सरकार से नोटिस वापस लेने की मांग की है।