
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H-1B वीजा के लिए एक लाख डॉलर की भुगतान शर्त को 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया है.
यह नियम मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर के नए H-1B आवेदकों पर लागू होता है, जबकि मौजूदा धारकों के रिन्यूअल को छूट दी गई है.
व्हाइट हाउस के अनुसार इस व्यवस्था से 2025 में लागू होने के बाद आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में करीब 92 प्रतिशत की कमी आई है.