बिहार सरकार ने 19 अगस्त के आदेश को पलटते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन की सीमा फिर से 4 लाख रुपये कर दी है।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने शनिवार, 29 अगस्त को नई अधिसूचना जारी कर 2 लाख रुपये की सीमित सीमा वाले पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है।
विपक्ष के विरोध और छात्रों की दुविधा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से बिना ब्याज के ऋण मिलना जारी रहेगा।