
दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि यह आठवीं बार था जब उन्होंने बेल के लिए अर्जी दी थी.
हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस 5 जनवरी के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती जिसमें जमानत आवेदन की शर्तें तय की गई थीं.