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उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं

उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं

ABP Live12h
THE BRIEF
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

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उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि यह आठवीं बार था जब उन्होंने बेल के लिए अर्जी दी थी.

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हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस 5 जनवरी के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती जिसमें जमानत आवेदन की शर्तें तय की गई थीं.