सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के बीच 17 साल से चल रहे वैवाहिक विवाद को समाप्त करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों पक्षों के सभी लंबित केस वापस लेने पर मुहर लगाई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उमर अब्दुल्ला को पायल को 1.5 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता और बेटे की शिक्षा के लिए 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया था।