
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के लिए अब वर-वधू के माता-पिता या भाई-बहन जैसे ब्लड रिलेशन के परिजनों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है।
आयु की पुष्टि के लिए केवल आधार कार्ड मान्य नहीं होगा बल्कि जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे।
शादी कराने वाले पुरोहित का शपथपत्र देना होगा और परिवार की सहमति के बिना विवाह होने पर पेन ड्राइव में वीडियो जमा करना होगा.