
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन का मसौदा जारी कर डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं के विज्ञापन नियम कड़े किए हैं।
शेड्यूल H, H1 और X की दवाओं का विज्ञापन करने के लिए अब खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को भी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर इस मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।