
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कृषि और वानिकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के संशोधन अधिनियम और 2026 के नियमों को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति को सरकार की सलाह के अधीन करना यूजीसी अधिनियम 1956 और यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन है।
राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया है।