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हिमाचल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संशोधन रद्द किए

हिमाचल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संशोधन रद्द किए

Amar Ujala1h
THE BRIEF
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कृषि और वानिकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के संशोधन अधिनियम और 2026 के नियमों को रद्द कर दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति को सरकार की सलाह के अधीन करना यूजीसी अधिनियम 1956 और यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन है।

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राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया है।