
सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को सीबीएसई की नौवीं कक्षा के लिए अनिवार्य तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही उतनी किताबें, जिससे छात्रों को इस नई नीति के पालन में कठिनाई हो रही है।
यह मामला सीबीएसई के उस नियम से संबंधित है जिसमें नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर कानूनी चुनौती दी गई है।