कर्नाटक सरकार ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 और विनियमन 2011 के नियम 2.3.4 के तहत तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जो सभी ब्रांडों पर समान रूप से लागू होगा।
नए नियमों के तहत पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और मेटल परत का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके बाद कंपनियों को कागज या प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना होगा।