
कर्नाटक की नुजौबा जलील द्वारा पिता को आरटीजीएस से पैसे भेजते समय गलत पिन डल जाने के कारण 3.25 लाख रुपये किसी अन्य बैंक खाते में चले गए थे।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राहत न मिलने पर महिला ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उसे न्याय मिला।
अदालत ने फेडरल बैंक को संविधान के अनुच्छेद 300ए का हवाला देते हुए महिला के खाते में 3.25 लाख रुपये की पूरी रकम वापस ट्रांसफर करने का आदेश दिया।