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टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ी

टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ी

ABP Live1h
THE BRIEF
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी है, जिनके लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है।

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यह बढ़ी हुई समय-सीमा कंपनियों, 1 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों और 50 लाख रुपये से अधिक ग्रॉस रिसीट्स वाले पेशेवरों पर लागू होती है।

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यदि कोई करदाता 21 नवंबर की समय-सीमा से चूक जाता है, तो वह 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है, लेकिन 5 लाख से अधिक आय होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।