
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार सौंप दिया है।
नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना के तहत अब डीएम उन अधिकार प्राप्त समितियों की जगह लेंगे जो पहले नागरिकता आवेदनों को संभालती थीं।
नए नियमों के अनुसार, भारत के बाहर जन्मे पात्र आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अब व्यक्तिगत रूप से पेश होने की सख्त शर्तों का पालन करना होगा।