सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को FSSAI और केंद्र सरकार को पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पूछा कि क्या अधिकारी कॉर्पोरेट दबाव में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार स्वयं चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के लेबलिंग पर निर्णय नहीं लेती है, तो अदालत स्वयं आदेश जारी करेगी।