सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने करूर भगदड़ हादसे के पीड़ितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर रोक लगाई थी।
27 सितंबर 2025 को हुई इस भगदड़ में 40 लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवीके पार्टी की रैली के दौरान हुई थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि सरकार की नीतिगत फैसलों में हाई कोर्ट का दखल अनुचित है और पीड़ितों को राहत मिलना जरूरी है।