Indian Politics

पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, इलाज का जिम्मा सरकार का

Hindustan19h
THE BRIEF
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार को उठाने का निर्देश दिया है।

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CJI सूर्यकांत की बेंच ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है।

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कोर्ट ने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है ताकि घायलों को मुआवजा और पुनर्वास मिल सके।