
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना नियम 1990 में आधिकारिक संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी जनगणना ड्यूटी में शामिल किया है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निजी स्कूलों के स्टाफ को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार को यह कानूनी संशोधन करना पड़ा।
संशोधित नियमों के दायरे में अब मान्यता प्राप्त व गैर-मान्यता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और गैर-शिक्षण स्टाफ आएंगे।