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शिमला उपभोक्ता आयोग ने वाहन कंपनी पर 40,000 रुपये जुर्माना लगाया

शिमला उपभोक्ता आयोग ने वाहन कंपनी पर 40,000 रुपये जुर्माना लगाया

Amar Ujala1h
THE BRIEF
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला ने वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी और खराब सर्विस के लिए कंपनी और डीलरों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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ठियोग निवासी नितेश कुमार ने 2 जुलाई 2020 को 14,00,000 रुपये में वाहन खरीदा था, जिसमें दिसंबर 2021 से इंजन ओवरहीटिंग और ऑयल लीकेज की समस्या आ रही थी।

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आयोग ने माना कि कंपनी वाहन की कमियों को ठीक करने में विफल रही, जिसके कारण उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।