
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला ने वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी और खराब सर्विस के लिए कंपनी और डीलरों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ठियोग निवासी नितेश कुमार ने 2 जुलाई 2020 को 14,00,000 रुपये में वाहन खरीदा था, जिसमें दिसंबर 2021 से इंजन ओवरहीटिंग और ऑयल लीकेज की समस्या आ रही थी।
आयोग ने माना कि कंपनी वाहन की कमियों को ठीक करने में विफल रही, जिसके कारण उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।