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राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से ₹5 करोड़ जमा करने का निर्देश

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से ₹5 करोड़ जमा करने का निर्देश

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THE BRIEF
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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करने से अंतरिम राहत दी है, बशर्ते वे बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करें।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई में सात मामलों में राजपाल यादव की तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी थी और प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 15 सितंबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध की है।