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SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग केंद्र ने नकारी

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग केंद्र ने नकारी

Navbharat Times1h
THE BRIEF
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है।

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यह मामला रमाशंकर प्रजापति और अश्विनी उपाध्याय की याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें तर्क दिया गया था कि समृद्ध हो चुके SC/ST तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

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सरकार ने कोर्ट को बताया कि SC/ST सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है और न्यायिक आदेश के जरिए आरक्षण की संवैधानिक संरचना को बदलना संभव नहीं है।