
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 8 सितंबर को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि केस रद्द करने की मांग की थी।
शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने 2018 में राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को 'चोरों का सरदार' और 'कमांडर-इन-चीफ' कहे जाने पर गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर किया था।
जस्टिस नितिन बोरकर ने कहा कि बीजेपी एक पहचानी जाने वाली संस्था है और प्रथम दृष्टया यह मामला सुनवाई योग्य है, जिससे राहुल को राहत नहीं मिली।