बीजेपी नेता गौरव भाटिया द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी नेताओं को विवादित पोस्ट स्वेच्छा से हटाने की सलाह दी है।
सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि भाटिया के खिलाफ किए गए विवादित पोस्ट हटाए जा रहे हैं या हटा दिए गए हैं।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने मामले में अभिजीत दिपके और सीजेपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि भाटिया ने फर्जी सामग्री प्रसारित करने के गंभीर आरोपों पर मुकदमा जारी रखने की बात कही है।