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टाटा संस आईपीओ मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट में आरबीआई ने दाखिल की कैविएट

टाटा संस आईपीओ मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट में आरबीआई ने दाखिल की कैविएट

ABP Live12h
THE BRIEF
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर टाटा संस की लिस्टिंग या आईपीओ को रोकने वाली कानूनी कोशिशों को सीमित कर दिया है ताकि अदालत एकतरफा स्थगन आदेश न दे सके.

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आरबीआई ने मार्च 2024 में एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने की टाटा संस की अर्जी सितंबर 2026 में पूरी तरह खारिज कर दी, जिससे कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी हो गया है.

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मार्च 2026 तक टाटा संस की संपत्ति 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है, और नए नियमों के तहत 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति वाली निजी एनबीएफसी के लिए लिस्ट होना अनिवार्य है।