
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एकांत कारावास में रखने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के अनुसार इमरान और बुशरा बीबी को मुलाकात की सुविधा दें और उन्हें अखबार, किताबें व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
इमरान खान और बुशरा बीबी भ्रष्टाचार के मामलों में सजा काट रहे हैं, और इस आदेश के बाद उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति भी मिल गई है।